अजमेर शरीफ में PM की चादरपोशी को चुनौती देने वाली याचिका
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:
9822550220
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह में वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन शख्सियतों द्वारा चादर चढ़ाने की परंपरा को चुनौती दी गई थी. दरअसल मे हर वर्ष वार्षिक उर्स के समय प्रधान मंत्री अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह मे चढाने चादर भेजते है.
पीएम मोदी ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वार्षिक उर्स के लिए चादर भेजी है.
पीएम मोदी ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वार्षिक उर्स के लिए भेजी है.
सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वार्षिक उर्स के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की ओर से चादर चढ़ाए जाने की परंपरा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अजमेर की स्थानीय अदालत में इस स्थल से जुड़े जिस मामले की सुनवाई चल रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
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