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मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 20 जून से

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मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण 20 जून से

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टेकचंद्र शास्त्री:

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नागपुर। BLO घर-घर जाकर देंगे 2 प्रगणना फॉर्म; अंतिम सूची 7 अक्टूबर को होगी प्रकाशित

 

नागपुर – भारत निर्वाचन आयोग ने 01 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि को आधार मानकर महाराष्ट्र में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम घोषित किया है। जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, नागपुर ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी कर कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल बताया। यह अभियान 20 जून 2026 से शुरू होगा।

 

BLO करेंगे घर-घर भेंट, 3 बार जाना अनिवार्य

 

कार्यक्रम के पहले चरण में 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यानी BLO प्रत्येक मतदाता के घर जाएंगे। BLO हर मतदाता को प्रगणना फॉर्म की दो प्रतियां देंगे। यदि पहली बार में मतदाता घर पर नहीं मिला तो BLO को कम से कम तीन बार भेंट देना बंधनकारक रहेगा।

 

मतदाताओं को केवल दिया गया फॉर्म भरकर एक प्रति BLO को लौटानी है और दूसरी प्रति पर पावती लेनी है। फॉर्म के साथ कोई अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।

 

ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध

 

जो मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://www.voters.eci.gov.in पर जाकर प्रगणना फॉर्म भर सकते हैं। बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी BLO की मदद करेंगे।

 

महत्वपूर्ण तारीखें एक नजर में:

 

01 अक्टूबर 2026: SIR के लिए अर्हता दिनांक

20 जून से 29 जून 2026: तैयारी, प्रशिक्षण व छपाई

30 जून से 29 जुलाई 2026: BLO द्वारा घर-घर भेंट और फॉर्म वितरण

29 जुलाई 2026 तक: मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण

05 अगस्त 2026: प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन

05 अगस्त से 04 सितंबर 2026: दावे व आपत्तियां दर्ज करने की अवधि

05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026: 2002 की सूची से मैप न हुए मतदाताओं की सुनवाई

07 अक्टूबर 2026: अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

2002 वाले मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान

 

05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026 के बीच जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची से मैप नहीं हुआ है, उनकी सुनवाई मतदाता पंजीकरण अधिकारी कार्यालय में होगी। सुनवाई के दौरान निवास और जन्म का सबूत देने पर नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाएगा।

 

फॉर्म न भरने पर नाम नहीं जुड़ेगा

 

उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रचना इंदुरकर ने स्पष्ट किया कि यदि कोई मतदाता फॉर्म नहीं भरता है तो उसका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील है कि BLO के आने पर फॉर्म जरूर भरें।

 

जिलाधिकारी कुमार आशिर्वाद ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया है

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