हाईवे सर्विसलेन पर वाहन पार्किंग पर रोक : सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है जिसके अनुसार, नैशनल हाईवे सर्विस लेन पर वाहन पार्किंग नहीं की जा सकती. कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक वाहन रोकना लापरवाही माना जाएगा और इससे सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों को खतरा उत्पन्न हो सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईवे तेज गति से चलने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए किसी भी ड्राइवर को अगर वाहन रोकना हो, तो उसे पीछे आने वाले वाहनों को पहले से संकेत देना चाहिए, भले ही वह आपात स्थिति ही क्यों न हो. यह फैसला एक ऐसे मामले की सुनवाई के दौरान आया जिसमें एक सड़क हादसे में एक युवक को अपना पैर गंवाना पड़ा था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाना या वाहन रोकना, चाहे वह व्यक्तिगत आपात स्थिति ही क्यों न हो, उचित नहीं है और इससे सड़क दुर्घटना का खतरा और भी बढ़ जाता है.
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाईवे पर पार्किंग और अचानक ब्रेक लगाने से संबंधित है, और इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना जैसा है. हायवे सडक किनारे सरकारी सर्विस लेन पर अवैध पार्किंग से आये दिन दुर्घटनाओं मे निर्दोष लोगों कीजाने जा रही है.और इससे परिसर का वातावरण बहुत खराब हो रहा है.