नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल की सजा
टेकचंद्र शास्त्री:
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बलरामपुर में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई गई है.
बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक युवक को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपर शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ला ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि तुलसीपुर थाना क्षेत्र के खैरहनीयां गांव निवासी एक व्यक्ति द्वारा 16 अगस्त 2016 को तहरीर दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के दो लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया है।
तुलसीपुर थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर गोलई उर्फ चिनमुन गौतम पुत्र जगतराम गौतम निवासी बिसुनपुर खैरहनिया थाना तुलसीपुर सहित दो लोगों के खिलाफ पाक्सो सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अंगद राय द्वारा विवेचना की गई और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
बचाव पक्ष ने रंजिश की कही बात न्यायालय में मुकदमे के दौरान मॉनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव की देखरेख में मॉनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्रनाथ और थाना तुलसीपुर पुलिस के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से कुल आठ गवाह पेश किए गए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि मुकदमा फर्जी और रंजिश के तहत कायम कराया गया है।
50 हजार का जुर्माना लगाया दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के बयान के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय स्पे. पाक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म की धाराओं में गोलई उर्फ चिनमुन को दोषी करार देते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, जबकि एक अन्य आरोपी को दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया है
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