कलेक्टर ने जारी किए लापरवाह एवं कर्तव्यहीन वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
छिन्दवाड़ा। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा एक शिकायत के संबंध में नियमानुसार जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने, लंबित प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने और शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरती जाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर यह कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आने पर प्रभारी खनि अधिकारी रविन्द्र परमार और जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक डी.के.बरकड़े को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर अपना जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। समयावधि में जबाव प्रस्तुत नहीं करने पर एक पक्षीय निर्णय लिया जाकर संबंधित के विरूध्द म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि नियमों को दरकिनार कर चल रहे स्टोन क्रेशर संबंधी शिकायत की नियमानुसार जांच कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश देने और एक माह से अधिक का समय व्यतीत होने के बावजूद भी अभी तक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने, खनि विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से अवैध खनि खनन व परिवहन आदि के संबंध में विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने से जिले की छवि पर विपरीत असर पडने, शासकीय कार्यो का सही तरह से निर्वहन नहीं करने, अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं होने और विभाग से संबंधित शिकायतें निरंतर प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है ।
इसी प्रकार निर्देशक एमएसएमई-विकास एवं सुविधा कार्यालय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पत्र के संदर्भ में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक बरकड़े को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे और इस पत्र को टीएल में रखा गया था, किन्तु उनके द्वारा 2 माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी प्रकरण निराकरण के लिये अभी तक लंबित रखे गये हैं । इस संबंध में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है