सरन्यायाधीश चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहेगी VIP सुरक्षा- सुविधा व्यवस्था

सरन्यायाधीश चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहेगी VIP सुरक्षा- सुविधा व्यवस्था

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

न ई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय के प्रधान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ रिटायरमेंट के बाद भी कैसे रहेंगे देश के VIP सुविधापूर्ण व्यवस्था कितनी पेंशन और मिलेंगी। जानिए CJI डीवाई चंद्रचूड इस साल रिटायर हो जाएंगे. क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को कितना पेंशन मिलेगा? क्या-क्या सुविधा मिलेंगी? कैसे देश के VIP रहेंगे? आइये बताते हैं…

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे. वह 2 साल तक CJI कुर्सी पर रहने के बाद सेवानिवृत्त होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ की नवंबर 2022 में बतौर सीजेआई नियुक्ति हुई थी. क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को कितना पेंशन मिलेगा? क्या-क्या सुविधा मिलेंगी? आइये बताते हैं…
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) इस साल नवंबर में रिटायर हो जाएंगे. वह 2 साल तक CJI कुर्सी पर रहने के बाद सेवानिवृत्त होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ की नवंबर 2022 में बतौर सीजेआई नियुक्ति हुई थी. क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ को कितना पेंशन मिलेगा? क्या-क्या सुविधा मिलेंगी? आइये बताते हैं…
CJI चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद सालाना 16,80,000 पेंशन व महंगाई भत्ता मिलेगा. महीने की बात करें तो चीफ जस्टिस को हर महीने 1,40,000 रुपये पेंशन मिलेंगी. इस पेंशन के अलावा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी मिलेगा. साथ-साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी भी मिलेगी.
CJI चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद सालाना 16,80,000 पेंशन व महंगाई भत्ता मिलेगा. महीने की बात करें तो चीफ जस्टिस को हर महीने 1,40,000 रुपये पेंशन मिलेंगी. इस पेंशन के अलावा महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) भी मिलेगा. साथ-साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी भी मिलेगी.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में टाइप-VII आवास के हकदार होंगे, जो रेंट फ्री होगा. यानी उन्हें इस मकान का किराया नहीं चुकाना होगा. अभी सीनियर सांसदों या पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को अमूमन टाइप-VII बंगला ही मिलता है. रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विस के क्लास वन अफसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसेलिटीज भी मिलेगी.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud), सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली में टाइप-VII आवास के हकदार होंगे, जो रेंट फ्री होगा. यानी उन्हें इस मकान का किराया नहीं चुकाना होगा. अभी सीनियर सांसदों या पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को अमूमन टाइप-VII बंगला ही मिलता है. रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ उनके परिवार को केंद्रीय सिविल सर्विस के क्लास वन अफसर और उसके परिवार के बराबर मेडिकल फैसेलिटीज भी मिलेगी.

सीजेआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के दिन से आजीवन एक घरेलू नौकर, एक ड्राइवर और एक सहायक (Secretarial Assistant) मिलेगा. इसके अलावा CJI चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद देश के सभी हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज सुविधा भी मिलेगी.
सीजेआई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के दिन से आजीवन एक घरेलू नौकर, एक ड्राइवर और एक सहायक (Secretarial Assistant) मिलेगा. इसके अलावा CJI चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद देश के सभी हवाई अड्डों पर औपचारिक लाउंज सुविधा भी मिलेगी.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद अगले 5 साल तक 24X7 एक निजी सुरक्षा मिलेगी. इसके अलावा उनके आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. निःशुल्क टेलीफोन सुविधा पाने के हकदार भी होंगे. वह आवासीय टेलीफोन या मोबाइल फोन या ब्रॉडबैंड या मोबाइल डेटा या डेटा कार्ड के लिए 4,200 रुपये माह का रिम्बर्समेंट भी ले सकेंगे.
CJI डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद अगले 5 साल तक 24X7 एक निजी सुरक्षा गार्ड (Personal Security Guard) मिलेगा. इसके अलावा उनके आवास पर चौबीसों घंटे सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. इसके अलावा निःशुल्क टेलीफोन सुविधा पाने के हकदार भी होंगे. वह आवासीय टेलीफोन या मोबाइल फोन या ब्रॉडबैंड या मोबाइल डेटा या डेटा कार्ड के लिए 4,200 रुपये माह का रिम्बर्समेंट भी ले सकेंगे.
कानून मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CJI, इन सभी सुविधाओं के हकदार तभी होंगे जब वह रिटायरमेंट के बाद किसी और सरकारी निकाय से ऐसी सुविधाएं नहीं ले रहे हैं. कहने का मतलब यह है कि अगर रिटायरमेंट के बाद कोई और पद ग्रहण करते हैं, तो पूर्व सीजेआई के नाते मिलने वाली तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
कानून मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक CJI, इन सभी सुविधाओं के हकदार तभी होंगे जब वह रिटायरमेंट के बाद किसी और सरकारी निकाय से ऐसी सुविधाएं नहीं ले रहे हैं. कहने का मतलब यह है कि अगर रिटायरमेंट के बाद कोई और पद ग्रहण करते हैं, तो पूर्व सीजेआई के नाते मिलने वाली तमाम सुविधाएं नहीं मिलेंगी.
कानून मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली घरेलू नौकर, ड्राइवर, सहायक और टेलीफोन का खर्च उच्चतम न्यायालय वहन करेगा.
कानून मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली घरेलू नौकर, ड्राइवर, सहायक और टेलीफोन का खर्च उच्चतम न्यायालय वहन करेगा

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