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बलात्‍कार के आरोपी को मृत्यूदंड की सजा

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बलात्‍कार के आरोपी को मृत्यूदंड की सजा

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

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छिन्दवाडा। बलात्‍कार का आरोपी को आजीवन कारावास एवं, शेष प्राकृत जीवनकाल मृत्‍यु पर्यंत की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित

नाबालिक को अपह्रत कर किया था।

बलात्‍कार बालिक को अपह्रत कर बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, शेष प्राकृत जीवनकाल (मृत्‍यु) तक की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया प्रकरण में मान.अपर सत्र न्याया. जुन्नारदेव छिन्दवाड़ा द्वारा सत्र प्रकरण क्र.09/2023 पारित निर्णय दिनांक 01.10.24 को आरोपी मोहम्मद सैफ पिता गुलाम अहमद कुरैशी उम्र 24 साल निवासी दमुआ को धारा पाक्‍सो एक्‍ट में ‘‘शेष जीवनकाल(मृत्‍यु) तक,आजीवन कारावास,5000/- रूपये अर्थदण्ड व धारा 363,366 भादवि में पांच-पांच साल सश्रम कारावास एवं 10000/- रूपये अर्थदण्ड की राशि से दण्डित किया गया हैं

*पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा मनीष खत्री एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.पी. सिंह के द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों (विवेचना अधिकारियों) को चिन्हित एवं अन्‍य सभी प्रकरणो में निरंतर मॉनीटरिंग करने व न्यायालय द्वारा जारी समंस/वारंटो की त्वरित तामीली एवं समय पर साक्षियों/वारंटियो की न्यायालय में उपस्थिति कराने के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिये गये । *घटना का संक्षिप्त विवरण/ विवेचना कार्यवाही* दिनांक 07/09/2022 को पीड़िता के पिता ने थाना दमुआ में शिकायत दर्ज कराई थी, कि उसकी 16 वर्षीय बेटी दसवी की पढ़ाई करती थी, दिनांक 05/09/2022 को लडकी घर पर थी। तभी प्रार्थी के दोनो बेटे गणेशजी की आरती करने की बात कहकर निकले, रात आठ बजे पीडिता नावालिग भी गणेशजी की आरती में जाने की बात कहकर निकली और फिर घर वापस नहीं आई । इसके बाद जब पीड़िता घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिस पर थाना दमुआ में मामला दर्ज किया गया। *विवेचना के दौरान पता चला कि मोहम्मद सैफ पिता गुलाम अहमद कुरैशी उम्र 24 साल निवासी दमुआ, पीडिता के भाई का दोस्त था, जिसके कारण अक्सर दोनों में बातचीत होते रहती थी, इसी बीच आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन दिया और झांसे में लेकर जबरन भोपाल ले गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया, बाद में पीड़िता को तलाश कर परिजन पुलिस की सहायता से पीडिता को वापस लाए और मामले की विवेचना की गई ।उक्‍त प्रकरण की केस डायरी थाना दमुआ द्वारा अभियुक्‍त के विरूद्व अपराध क्र. 248/2022 धारा 363, 366(ए), 376, 376 (2)(n)भादवि एवं 3,4,5(1)(5 )लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीकरण कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में श्रीमती गंगावति डहेरिया अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी व प्रकरण की विवेचना उनि अंजना मरावी द्वारा की गई

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