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अजित पवार के खिलाफ अन्ना हजारे कोर्ट में

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अजित पवार के खिलाफ अन्ना हजारे कोर्ट में

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

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मुंबई। शिखर बैंक घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की ओर से क्लीन चिट देने को अन्ना हजारे ने सेशन कोर्ट में निषेध याचिका दाखिल करके चुनौती दी है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस याचिका पर सुनवाई 29 जून को होगी।

शिखर बैंक घोटाला मामले में उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने वित्तीय अपराध शाखा की दायर अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने उनकी आपत्ति स्वीकार कर ली है और विरोध याचिका दायर करने का समय दे दिया है। इस मामले की सुनवाई 29 जून को होगी।

शिखर बैंक ने 2005 से 2010 के बीच राज्य में सहकारी चीनी मिलों, सहकारी धागा मिलों, कारखानों और अन्य कंपनियों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक लोन बांटे थे। बाद में पता चला कि यह सभी लोन गलत तरीके से दिए गए थे। इस मामले की शिकायत अन्ना हजारे ने मुंबई पुलिस से की थी और पुलिस ने छानबीन की। इसके बाद पुलिस ने शिखर बैंक के निदेशक अजित पवार समेत 70 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन कुछ महीने पहले पुलिस की वित्तीय अपराध शाखा ने एक अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। वित्तीय अपराध शाखा ने क्लोजर रिपोर्ट में कहा है कि लोन वितरण और चीनी कारखाने की बिक्री के संबंध में बैंक को किसी भी नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला।

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