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नगर निगम ने अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

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नगर निगम ने अवैध विज्ञापन बोर्डों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

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टेकचंद्र शास्त्री:

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राजनांदगांव। राजनांदगांव नगर निगम ने नगर क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए विज्ञापन बोर्डों और पोस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की है। निगम की टीम ने आरके नगर से कमला कॉलेज तक लगे लगभग 60 अवैध पोस्टर और छोटे विज्ञापन बोर्ड हटाए। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई। आयुक्त विश्वकर्मा ने बताया कि निगम सीमा क्षेत्र में निजी भवनों की दीवारों, छतों पर लगे होर्डिंग्स, बिजली के खंभों पर लगे छोटे बैनर-पोस्टर और फ्लाईओवर के पिलरों पर बिना अनुमति के विज्ञापन लगाए गए थे। यह छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीकरण एवं विनियमन उपविधि 2012 की कंडिका 9 और छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 248 एवं 434 का उल्लंघन है, जो एक दंडनीय अपराध है।

आयुक्त ने बताया कि इससे पहले भी संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों को अवैध बोर्ड हटाने के लिए निर्देश दिया गया था। हालांकि, कई लोगों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। ऐसे मामलों को देखते हुए निगम की टीम ने अब कठोर कार्रवाई करते हुए लगभग 60 अवैध बोर्ड और पोस्टर हटाए। आयुक्त ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संस्थानों से अपील की है कि वे विज्ञापन बोर्ड लगाने के लिए नगर निगम से अनुमति और स्वीकृति प्राप्त करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना अनुमति लगे होर्डिंग्स, बैनर-पोस्टर और अन्य विज्ञापन बोर्डों के लिए निगम द्वारा अर्थदंड लगाया जाएगा।

प्रशिक्षण साथ ही, ऐसे बोर्डों को निगम द्वारा हटाया या जब्त किया जाएगा और अवैध विज्ञापनकर्ताओं के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई जाएगी। निगम ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार होने वाली संपत्ति की क्षति और खर्च के लिए संबंधित व्यक्ति या एजेंसी जिम्मेदार होगी। नगर निगम की यह कार्रवाई शहर में साफ-सुथरी और व्यवस्थित रूप से विज्ञापन लगाने की नीति को लागू करने के उद्देश्य से की जा रही है। आयुक्त ने कहा कि अवैध विज्ञापन केवल शहर की सुंदरता और सौंदर्यशास्त्र को प्रभावित नहीं करते, बल्कि सड़क सुरक्षा और नियमों के पालन के दृष्टिकोण से भी खतरनाक हो सकते हैं।

इस अभियान के तहत आगे भी नगर निगम की टीम निगरानी और कार्रवाई जारी रखेगी, ताकि नगर क्षेत्र में केवल स्वीकृत और अनुमति प्राप्त विज्ञापन बोर्ड ही लगाए जाएं। अधिकारियों ने जनता और एजेंसियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नगर निगम के नियमों का पालन करना सभी का कर्तव्य है। इस प्रकार की कार्रवाई से यह संदेश गया है कि राजनांदगांव नगर निगम अवैध विज्ञापनों के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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