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नवाब मलिक NCP की बैठक में शामिल : BJP का बढा बयान

नवाब मलिक NCP की बैठक में शामिल : BJP का बढा बयान

 

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

मुंबई । नवाब मलिक स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा होने के बाद पहली बार एनसीपी की बैठक में शामिल हुए. इस बारे में अजित पवार से पूछा गया तो उन्होंने सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया

NCP की बैठक में शामिल हुए नवाब मलिक तो BJP ने जताई आपत्ति, अब अजित पवार की आई प्रतिक्रिया

NCP की बैठक में शामिल हुए नवाब मलिक तो BJP ने जताई आपत्ति, फाइल फोटो

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक हाल ही में डिप्टी सीएम अजित पवार के सरकारी बंगले, देवगिरी, में आयोजित एनसीपी विधायकों की बैठक में शामिल हुए. स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर रिहा होने के बाद यह पहली बार था जब मलिक ने एनसीपी-अजित पवार की बैठक में शिरकत की.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में मलिक को एनसीपी-अजित पवार के अन्य विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक करते हुए देखा जा सकता है. जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम अजित पवार से पूछा कि क्या मलिक एनसीपी के उनके गुट में शामिल हो गए हैं, तो पवार ने कहा, “क्या आपको कोई समस्या है?” इस सवाल को पवार ने टालने की कोशिश की, लेकिन मलिक ने अब तक स्पष्ट नहीं किया है कि वह एनसीपी के शरद पवार गुट या अजित पवार किस खेमे में शामिल होंगे.

पिछले साल अगस्त में जमानत मिलने के बाद मलिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल हुए थे. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया कि मलिक को औपचारिक रूप से बैठक में आमंत्रित किया गया था.

मलिक के विधानसभा सत्र में भाग लेने के तुरंत बाद, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को पत्र लिखकर कहा कि पूर्व मंत्री का महायुति का हिस्सा बनना उचित नहीं होगा क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं. फडणवीस ने लिखा, “अपनी पार्टी में किसे शामिल करना है, यह आपका अधिकार है. लेकिन गठबंधन के हर घटक दल को इस बारे में सोचना होगा कि क्या इससे गठबंधन को नुकसान हो रहा है. इसलिए, हम इसका (मलिक को सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल करने का) विरोध करते हैं.”

इस साल जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मलिक की अंतरिम जमानत 6 महीने के लिए बढ़ा दी थी. जुलाई 2023 में, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचे जा रहे मामले में मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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