सेवानिवृत्त कर्मि को बिजली चोरी के आरोप मे भरना पडा 6 लाख जुर्माना
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
कोरबा। दक्षिणी कोयला अंचल(SECL) के रिटायर्ड कर्मचारी संतोष राठौर पर बिजली चोरी करने पर 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। विशेष न्यायालय ने उन पर 5 लाख 88 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह पूरा मामला 2022 का है। जानकारी के मुताबिक, विद्युत वितरण विभाग की सतर्कता टीम ने बेलटिकरी बसाहट दीपका निवासी संतोष राठौर के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच में पाया गया कि राठौर मकान निर्माण के दौरान और उसके बाद भी सीधे विद्युत पोल से बिजली का अवैध इस्तेमाल कर रहे थे।
जेल अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे के अनुसार, संतोष राठौर ने पहले ही करीब साढ़े 4 लाख रुपए पेनाल्टी जमा की थी। इसके बावजूद वे अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते रहे। मामले की सुनवाई 3 साल तक विशेष न्यायालय में चलती रही। कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर रिटायर्ड कर्मचारी को 5 लाख 88 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह राशि निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी। अगर वे समय पर अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। विद्युत वितरण विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चोरी न करें और नियमानुसार मीटर लगवाकर कनेक्शन लें रहा था. बिजली विभाग की टीम आगे भी ऐसे मामलों पर नजर रखेगी और दोषी व्यक्ति के ऊपर कडी कार्रवाई की जाएगी. सेवानिवृत्त कोयला कर्मचारी पेंशन भोगी है. और वह बिजली की चोरी करके गलत फायदा उठा रहा था.बताते हैं कि उस पर पिछले कई वर्षों से दक्षता टीम जर रखी हुई थी.