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बिना अनुभव व योग्यता को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता

बिना अनुभव व योग्यता को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

 

नई दिल्ली। जस्टिस शेखर यादव की नियुक्ति का पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने विरोध किया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बीच पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि उन्होंने जस्टिस यादव की नियुक्ति का विरोध किया था।

जस्टिस शेखर यादव को हाई कोर्ट जज बनाए जाने का पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया था विरोध

2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने तब सुप्रीम कोर्ट जज रहे चंद्रचूड़ से राय मांगी थी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके चंद्रचूड़ ने यादव को जज बनने लायक नहीं माना

बाद में तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अगुआई वाले कोलेजियम ने यादव का नाम केंद्र को भेजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव समान नागरिक संहिता के समर्थन में मुस्लिमों को लेकर की गईं अपनी टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए उनके भाषण के कुछ हिस्सों पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई। विपक्ष के कुछ सांसदों ने उन्हें हटाने के लिए संसद में नोटिस देकर महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने जस्टिस यादव को तलब कर कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी है। इन सबके बीच, एक लीगल न्यूज वेबसाइट ‘लीफलेट’ ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए पूर्व सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव की नियुक्ति का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई से दो टूक कहा था कि यादव हाई कोर्ट का ‘जज बनने लायक’ नहीं हैं। दूसरी तरफ, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी एक अन्य लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि हां, उन्होंने जस्टिस शेखर यादव को जज बनाए जाने का विरोध किया था।

जस्टिस यादव पर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की प्रतिक्रिया

पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने लाइव लॉ से बातचीत में कहा, ‘यह सच है कि मैंने शेखर यादव के साथ-साथ कई अन्य नामों का भी विरोध किया था जिसका कारण नेपोटिज्म, संबंधों और अन्य पूर्वाग्रहों से जुड़ा हुआ था।’ उन्होंने आगे कहा कि किसी जज का रिश्तेदार होना अपने आप ही अयोग्यता का कारण नहीं हैं। पूर्व सीजेआई ने कहा मौजूदा जजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए के वे क्या बोल रहे हैं, भले ही वे अदालत के अंदर हों या बाहर। उनके बयानों से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे न्यायपालिका के बारे में ये धारणा बने कि वह योग्य य नहीं?

तब चंद्रचूड सुप्रीम कोर्ट में जज थे

आखिर पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने जस्टिस यादव की नियुक्ति का विरोध क्यों किया था? ‘द लीफलेट’ ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। चंद्रचूड़ ने यादव के आरएसएस से संबंध होने, अभी केंद्र में एक मंत्री जो तब बीजेपी से राज्यसभा सांसद थे, से उनकी करीबी और पर्याप्त अनुभव की कमी के आधार पर उनके जज बनाए जाने का विरोध किया था।

तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने यादव के नाम पर मांगी थी जस्टिस चंद्रचूड़ की राय

‘लीफलेट’ ने सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के विश्लेषण के आधार पर अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस चंद्रचूड़ जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तब 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने उनसे तब वकालत कर रहे शेखर यादव की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर उनकी राय मांगी थी। दरअसल, 14 फरवरी 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस दिलीप बाबासाहेब भोसले की अगुआई वाले हाई कोर्ट कोलेजियम ने जज बनाए जाने के लिए 33 वकीलों के नाम को भेजा था। चूंकि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे, इसलिए तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा ने इन नामों पर उनकी राय मांगी थी।

 

चंद्रचूड़ ने लिखा नोट- जज बनने लायक नहीं शेखर यादव

‘लीफलेट’ अपनी रिपोर्ट में आगे लिखता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 13 अगस्त 2018 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा को खत लिखा। खत में उन्होंने यादव के कथित तौर पर अपर्याप्त अनुभव, उनके आरएसएस से संबंधों और तब बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद जो अब केंद्र में मंत्री हैं, उनसे यादव की करीबी का जिक्र करते हुए कहा था कि वह जज बनने लायक नहीं हैं। चंद्रचूड़ ने यादव को लेकर अपने नोट के आखिर में लिखा, ‘वह हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने के लायक नहीं हैं।’

 

33 वकीलों के नाम में से सिर्फ 6 का किया समर्थन

खास बात ये है कि जिन 33 वकीलों ने नाम पर जस्टिस चंद्रचूड़ से सलाह मांगी गई थी, उनमें से सिर्फ 6 नामों का ही उन्होंने समर्थन किया। 22 नामों के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने नोट में लिखा कि वे ‘इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने लायक नहीं’ हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने नोट में लिखा था, ‘कैंडिडेट एक असिस्टेंट गवर्नमेंट ऐडवोकेट हैं। वह भले ही 54 साल के हैं लेकिन उनके पास काम का पर्याप्त अनुभव नहीं है। वह एक औसत वकील हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य हैं.

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