छात्राओं से अभद्रता के मामले में शिक्षक निलंबित
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
छिंदवाड़ा | जनजातीय कार्य विभाग, कार्यालय कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा जारी आदेश अनुसार स्कूली छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार और बदसलूकी के आरोप में प्राथमिक शिक्षक रामबाबू डेहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।विकासखंड हर्रई अंतर्गत एकीकृत माध्यमिक शाला खमतरा में पदस्थ शिक्षक डेहरिया पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अपशब्द बोलने, अभद्र व्यवहार एवं अश्लीलता जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच में यह शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है।
इस अमर्यादित कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1)(a)(b)(c) के उल्लंघन के रूप में दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से कदाचरण की श्रेणी में आता है।आदेशानुसार, शिक्षक श्री रामबाबू डेहरिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत निलंबित करते हुए, उनकी पदस्थापना अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिछुआ निर्धारित किया गया है।उन्हें नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता भी दी जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।बताते हैं कि सनकी किस्म का शिक्षक रामबाबू डेहरिया शराब के नशे मे छात्र छात्राओं को पढाता है. इसके पूर्व अनेकानेक मर्तबा इस शिक्षक ने छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार करता रहा है. परंतु लोकमर्यादा और बदनामी के डर से किसी भी छात्राओं ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई इससे उसके होंसला बुलंद हो गए है.