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पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहनों के पंजीकरण को लेकर असमंजस

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पेंच टाइगर रिजर्व में पर्यटक वाहनों के पंजीकरण को लेकर असमंजस

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

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सिवनी । पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने हाल ही में समाचार पत्रों, सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों में प्रकाशित पर्यटक वाहनों के पंजीकरण संबंधी खबरों पर स्पष्टता देते हुए तथ्यवार विवरण जारी किया है।टाइगर रिजर्व में वाहन सफारी हेतु पर्यटक वाहनों का पंजीयन मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण नियमों, उपनियमों एवं निर्देशों के अनुरूप होता है। 2012 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए स्थानीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित संभाग के कमिश्नर करते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष, जबलपुर संभाग के कमिश्नर, ने प्रवास कार्यक्रम के दौरान पाया कि कुछ बफर क्षेत्र के ग्रामीण पूर्व में ही वाहन खरीद चुके होने के बावजूद, लोन की किस्तों की सुविधा हेतु उन्हें पंजीकरण कराने में कठिनाई हो रही है।

 

पेंच टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की वाहन क्षमता 99 होने के कारण, प्रातः 50 एवं शाम को 49 वाहनों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है। वर्तमान में पहले से 181 वाहन पंजीकृत हैं जो दैनिक रूप से पर्यटकों को भ्रमण के लिए ले जाते हैं। हालांकि कुछ ग्रामीण नए वाहन खरीद चुके थे, अतः कमिश्नर जबलपुर ने सहानुभूतिपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की कि यदि बफर क्षेत्र के ग्रामीण 9 जनवरी या उससे पूर्व वाहन क्रय कर चुके हैं एवं वाहन निर्धारित मापदंडों को पूरा करते हैं, तो उनके वाहन का पंजीकरण किया जाएगा।20 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य पंजीकरण हेतु आवेदन स्वीकार किए गए। जिन आवेदकों ने 9 जनवरी से पूर्व खरीदे वाहन प्रस्तुत किए, उनकी जांच एवं परीक्षण के पश्चात पात्र वाहनों का पंजीकरण कर लिया गया। हालांकि, जांच के दौरान यह पाया गया कि कई वाहन, जिनकी पंजीकरण तिथि 2016, 2017 या 2018 दर्शाई गई थी, वास्तविक स्थिति में वर्ष 2018 से कई वर्ष पुराने प्रतीत हो रहे हैं।

 

सुरक्षा एवं जानलेवा दुर्घटना की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, वाहन मालिकों से मूल वाहन क्रय रसीद या उत्सर्जन मानकों से संबंधित फार्म 22 प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया, परंतु संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।क्षेत्र संचालक पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी (म.प्र.) ने बताया कि प्रबंधन ने पुनः वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज अविलंब उपलब्ध कराएं। दस्तावेज प्राप्त होते ही वाहन पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।साथ ही, पेंच टाइगर रिजर्व प्रबंधन बफर क्षेत्र के युवक-युवतियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, भवन निर्माण, एसी रिपेयर, मोबाइल फोन रिपेयर, मोटर साइकिल रिपेयर सहित विभिन्न क्षेत्रों में निशुल्क कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अपने नजदीकी वन अधिकारियों से संपर्क कर प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं.

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