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हाईकोर्ट से कोल इंडिया को राहत नहीं,बहस के लिए मिली 9 अक्टूबर की पेशी

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हाई कोर्ट से कोल इंडिया को राहत नहीं,बहस के लिए मिली 9 अक्टूबर की पेशी

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री:सह-संपादक की रिपोर्ट

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जबलपुर। मध्‍य प्रदेश की कोयला कामगारों के 11वें वेतन समझौते के मामले में कोल इंडिया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बहस के लिए अगली तारीख दे दी है। इस बीच कोल इंडिया प्रबंधन ने यूनियनों की 27 सितंबर को बैठक बुलाई है। इसमें हड़ताल नोटिस पर चर्चा होगी।

जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्‍त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
सिंगल बेंच के इस आदेश के खिलाफ कोल इंडिया ने डबल बेंच में अपील की थी। इस मामले में 21 सितंबर को जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट से कोल इंडिया प्रबंधन को नहीं राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 9 अक्टूबर, 2023 को सुनवाई की तारीख दे दी है। जिसमे कोयला कामगार संगठनों के मुख्य प्रतिनिधिमंडल और संगठनौं के वकील मौजूद रहेंगे।

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