केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का इशारा? बांसुरी स्वराज ने की CM के इस्तीफे की मांग

केजरीवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का इशारा? बांसुरी स्वराज ने की CM के इस्तीफे की मांग

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

नई दिल्ली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी (AAP) चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है. बांसुरी स्वराज ने कहा,’सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत महत्वपूर्ण आदेश आया है. सर्वोच्च अदालत ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं.’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई. लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है. इस वजह से फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. वह मौजूदा समय में सीबीआई की कस्टडी में हैं लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है. ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेज दिया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसला सुनाया. 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारा है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल निर्वाचित नेता हैं और यह उन्हें तय करना है कि क्या वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं.

शराब नीति मामला केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश: आतिशी

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने से साबित होता है कि शराब नीति मामला उनके खिलाफ बीजेपी की साजिश है. हर कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की साजिश को उजागर किया है.

अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. फिलहाल वह सीबीआई की कस्टडी में हैं. उनको जमानत ईडी केस में मिली है. ऐसे में अभी वह जेल में ही रहेंगे. दिल्ली सीएम के वकील विवेक जैन ने जानकारी दी कि सीबीआई मामले में 18 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है. मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल सकेगा कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं?

क्या कहा था हाई कोर्ट ने

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था. आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी. हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है. जांच में उनके शामिल होने से बार-बार इनकार करने के बाद ईडी के पास कोई विकल्प नहीं बचा था. उनको ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका, 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा

एक निचली अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मामले में अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दी थी. इसके बाद ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. दलील दी गई थी कि केजरीवाल को जमानत देने का निचली अदालत का आदेश एकतरफा और गलत था. केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 जून को सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था.

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