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आदित्य ठाकरे पर FIR : क्या है मामला?

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गैर कानूनी तरीके से निर्माणाधीन पुल का उदघाटन करने से पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे पर FIR

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

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मुंबई । गैरकानूनी तरीके से निर्माणाधीन पुल का उदघाटन करने के जुर्म में पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है।
बताते हैं कि लोअर परेल ब्रिज बीएमसी के अनुमति के बिना खोला गया जो यातायात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ब्रिज के उद्घाटन के एक दिन बाद 17 नवंबर को बीएमसी ने जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत की गई है।
उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मुंबई के NM जोशी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने IPC की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया है

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 नवंबर की रात में अवैध तरीके से आदित्य ठाकरे और अन्य नेताओं ने ब्रिज को खोल दिया था। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने लोअर परेल के डीलाइड रोड ब्रिज का उद्घाटन किया था, हालांकि बीएमसी के अधिकारियो का कहना है कि ब्रिज का काम अभी बाकी है और उससे पहले ही ब्रिज को खोल दिया।

BMC ने उद्धव गुट के नेताओं पर लगाए आरोप
आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे, सचिन अहीर, पूर्व मेयर किशोरी पेडणेकर और पूर्व महापौर श्रीमती स्नेहल आंबेकर 15 से 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं के साथ ब्रिज पर पहुंचे थे और गैर कानूनी तरीके से ब्रिज का उद्घाटन कर दिया था। ब्रिज बीएमसी के अनुमति के बिना खोला गया जो यातायात के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। ब्रिज के उद्घाटन के एक दिन बाद 17 नवंबर को बीएमसी ने जानकारी मिलने के बाद पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ शिकायत की। बीएमसी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बीएमसी के अधिकारी पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे।
पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह दिखा दिया है कि कानून के खिलाफ कार्य करना उनके लिए गलत नहीं है? कानून का खिलवाड करना उनका मकसद है।

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