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अवैध वसूली: कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे निलंबित

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अवैध वसूली: कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे निलंबित

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टेकचंद्र शास्त्री:

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9822550220

 

छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे को शिकायत और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हुई जांच में अवैध धन वसूली के आरोप सिद्ध होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त कलेक्टर छिंदवाड़ा की जांच रिपोर्ट के बाद की गई।अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक 477/स्टेनो/अति.कलेक्टर/2025 दिनांक 26 नवंबर 2025 के अनुसार शिकायतकर्ता अश्विन गोदवानी, निवासी वार्ड 19 पातालेश्वर, छिंदवाड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हुई है।-

–-क्या हैं आरोप?जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि—अधिकारी रविन्द्र कुमरे ने उचित मूल्य दुकान की जांच, अनुकूल रिपोर्ट और मशीन उपलब्ध कराने जैसे शासकीय कार्यों में सुविधा देने के बदले बार-बार अवैध धनराशि की मांग की।शिकायतकर्ता और उनके परिचितों से कुल ₹25,000 तक की राशि किस्तों में ली गई।कुमरे द्वारा लाइसेंस निरस्त करने, रिपोर्ट प्रतिकूल भेजने और कार्य लंबित रखने की धमकी देकर धन मांगने का दबाव बनाने की पुष्टि हुई।

—दस्तावेजी प्रमाण भी मिलेजांच में ये प्रमाण सामने आए—व्हाट्सऐप चैटUPI लेनदेन के प्रमाण:₹10,000 (दिनांक 21/07/2025)₹5,000 (दिनांक 15/09/2025)यह साक्ष्य आरोपों की आंशिक पुष्टि करते हैं।—

आचरण नियमों का उल्लंघन जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि रविन्द्र कुमरे का आचरण शासकीय सेवक के मानकों के विपरीत है और गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।वे मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (1), (एक) और (तीन) का उल्लंघन करते पाए गए।—निलंबन आदेशमध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च 1997 के तहत:रविन्द्र कुमरे को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से कलेक्टर द्वारा निलंबित किया गया।

निलंबन अवधि में मुख्यालय – SDM कार्यालय अमरवाड़ा निर्धारित किया गया।उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) नियमानुसार दिया जाएगा।-

—प्रभार सौंपा गया निलंबन के बाद, जुन्नारदेव के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का प्रभार श्री सुमित चौधरी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है

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