हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को अवैध धर्म परिवर्तन रोकने का आदेश
टेकचन्द्र सनोडिया शास्त्री:
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श्रीगंगानगर री। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के कालियास गांव में स्थित मिराकल चर्च ऑफ जीसस पर महत्वपूर्ण आदेश जारी कर अवैध धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किये क्षेत्र में कानून का सख्ती से पालन करने तथा प्रथा पर निरंतर निगरानी रखें। यह महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी व संगीत पुरोहित ने एडवोकेट सिंह शेखावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
याचिका रै मांय अदालत नोट करियो कै गंगानगर रै कालियास गांव री व्यावसायिक जमीन माथै बिना किणी अवैधता रै व्यावसायिक भूमि माथै मिराकल चर्च ऑफ जीसस नाम रो एक अवैध धार्मिक संरचना बणाई गई है। उण अदालत नै बतायो कै हिंदू अर सिख समुदाय रै स्थानीय निवासियां नै कथित तौर माथै ईसाई मान्यो जा रियो है। सूची रै मांय मांग करी गई ही कै आं अवैध संपत्तियां नै तुरंत तोड़ दियो जावै, अनधिकृत निर्माणां नै हटा दियो जावै, परिसर नै जब्त कर दियो जावै अर संबंधित इक्विटी फंडिंग अर वित्तीय संपत्तियां री गहन जांच करी जावै।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए अपर महाधिवक्ता ने बताया कि राजपुरोहित न्यायालय ने सरकार को सलाह दी है कि अगर भविष्य में ऐसी कोई याचिका प्राप्त हुई तो प्रशासन तत्काल एवं सख्त दंडात्मक कार्यवाही करेगा। जे ऐड़ो कोई मामला उठै या वां रो मानसिक संतुलन बिगड़ जावै तो ऐड़ी घटनावां नै रोकण सारू सख्त कार्रवाई करी जाणी चाइजै। एएजी नै यो भी सलाह दी है कै विचाराधीन चर्च परिसर रै मांय कोई भी धार्मिक गतिविधियां री अनुमति कोनी दी जावेला।
न्यायालय इण बात रो भी आदेश दियो कै राज्य रा अधिकारी यो सुनिश्चित करै कै बिना वैध लाइसेंस रै परिसर मांय कोई भी धार्मिक गतिविधियां री अनुमति नीं है। फोर्ब्स कोर्ट नै जिला नामांकन रै वास्तै प्रतिवादी रै विध्वंसक विजय एरगल नै शामिल करण रो आदेश दियो है, जिण मांय वो वचन देवै है कै कोई भी, यहां तक कि धार्मिक आंदोलन भी, जो कानून रै खिलाफ है, किणी भी संबंधित क्षेत्र रै मांय शामिल नीं होवेला। फ्लोरिडा कोर्ट सरकार नै धार्मिक स्वतंत्रता अर कानून री निगरानी करण रो निर्देश दियो अर ग्रेटर प्रताप सिंह शेखावत नै नूंवी योग्यतावां प्राप्त करण री आजादी भी दी है, अगर ऐड़ी सीलिंग सील फेरूं प्रकट हुवै या भविष्य रै मांय जरूरी हुवै। दौलतमंद प्रताप सिंह शेखावत ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के इस आदेश को सम्पूर्ण समाज की धार्मिक भावनाओं की रक्षा व सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया है
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