शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले से इन लोगों की बढ़ी उम्मीदें
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
लखनऊ।उत्तरप्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में उन अभ्यर्थियों में नौकरी की उम्मीद जग गई है, जो एक नंबर से पास हुए थे।
सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विवाद का मसला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हल होने के बाद एक नंबर से पास अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जग गई है। 6 जनवरी 2019 को इस भर्ती की लिखित परीक्षा के एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। 12 मई 2020 को घोषित किए गए परिणाम में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के विशेषज्ञों ने एक विकल्प को सही मान लिया था।
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मई 2020 में इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने स्पेशल अपील दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था।