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हाईकोर्ट में CM एकनाथ शिंदे और MLA नितेश राणे के खिलाफ याचिका

हाईकोर्ट में CM एकनाथ शिंदे और BJP MLA नितेश राणे के खिलाफ याचिका

टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

 

मुंबई। बांद्रा के निवासी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र पुलिस को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और उन लोगों का समर्थन करने या उन्हें बचाने के लिए आपराधिक मामला दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की, जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता – मोहम्मद वसी सईद ने स्वयंभू संत महंत रामगिरी महाराज द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने 16 अगस्त को दिए गए सीएम शिंदे के भाषण को उजागर किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पुलिस से कहा है कि जब तक वह राज्य के सीएम हैं, तब तक किसी भी हिंदू संत को न छुआ जाए।

याचिका में कहा गया,

“इस तरह का बयान स्पष्ट रूप से सुचारू और निष्पक्ष जांच में बाधा और चेतावनी है।”

राणे के संबंध में याचिका में कहा गया कि वह आपराधिक गतिविधियों के लिए कुख्यात है। इसमें कहा गया कि राणे ने रामगिरी महाराज के समर्थन में अहमदनगर जिले में एक रैली भी की थी और भड़काऊ भाषण दिया था। अपने भाषण में मुसलमानों को समलैंगिक कहा गया था और यह भी धमकी दी थी कि वह खुद मस्जिदों में हर मुसलमान का शिकार करेंगे और उन्हें मार देंगे।

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एडवोकेट एजाज नकवी के माध्यम से दायर याचिका में राणे और शिंदे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत समाज में सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने और पुलिस को रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने से धमकाने के लिए FIR दर्ज करने की मांग की गई।

याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई कि वे राणे द्वारा मुसलमानों के खिलाफ की गई रैलियों या भाषणों का सीधा प्रसारण बंद करें

इस्लामोफोबिया फैला रहे हैं। अपने-अपने हैंडल से आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए समाज में मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं।

याचिका में कहा गया कि भारतीय संदर्भ में इस्लामोफोबिया लोकप्रिय सरकार की मदद से बढ़ रहा है, जिससे दंगे या सार्वजनिक रूप से लोगों की हत्या के कारण मौतें और हिंसा हो रही है, जिनमें से ज्यादातर पीड़ित मुसलमान या इस्लाम के अनुयायी हैं।

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याचिका में कहा गया,

“किसी भी समुदाय के प्रति भय उस समुदाय के प्रति सामूहिक घृणा में बदल जाता है, जिसके बाद भीड़ द्वारा हत्याएं शुरू हो जाती हैं। अंत में उस विशेष समुदाय के खिलाफ दंगे शुरू हो जाते हैं। प्रतिवादियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गरीब नागरिकों को बड़े पैमाने पर घृणा, नफरत फैलाने, सांप्रदायिकता, इस्लामोफोबिया और दंगों के कारण पीड़ित होने की संभावना है। इसलिए प्रतिवादियों को जल्द से जल्द कानून के शासन का सामना करने के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस रिकॉर्ड में देरी से अधिक से अधिक शारीरिक मानसिक नुकसान हो सकता है।”

कई प्रार्थनाओं के बीच याचिका विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर वायरल हो रही सभी इस्लामोफोबिक सामग्री को हटाने की मांग करती है।

इस मामले की सुनवाई नियत समय में होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे की अगुवाई वाली पीठ द्वारा याचिकाओं के एक अलग बैच पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पीठ को हाल ही में सूचित किया गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित आपत्तिजनक वीडियो को पुलिस ने हटा दिया है।

इसके अलाव पीठ को बताया गया कि रामगिरी महाराज के खिलाफ राज्य भर में कम से कम 58 एफआईआर दर्ज की गई। इसलिए सभी एफआईआर अब सिन्नर पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दी गई हैव

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