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बाघ का शिकार मामले में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

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बाघ का शिकार मामले में आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

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टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट

 

छिन्दवाड़ा।पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी के अंतर्गत पेंच मोगली अभ्यारण्य (कुरई) में ग्राम जीरेवाड़ा की सीमा पर 05 जनवरी 2025 को एक मादा बाघ (अनुमानित आयु 4-5 वर्ष) मृत अवस्था में पाई गई। प्रारंभिक जांच और शव परीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि बाघ की मौत विद्युत करंट लगने से हुई, जिसे शिकार के उद्देश्य से लगाया गया था। घटना के तुरंत बाद वन विभाग ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। डॉग स्क्वायड और मुखबिर तंत्र की सहायता से 08 जनवरी 2025 को इस घटना में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों

1. **सुनील पिता भीकलाल पन्द्रे** (38 वर्ष) जाति: ग्वारा, निवासी: जीरेवाड़ा, थाना-कुरई, जिला सिवनी।

2. **राजेश पिता हंसलाल ककोड़े** (32 वर्ष) जाति: गोंड, निवासी: जीरेवाड़ा, थाना-कुरई, जिला सिवनी।

3. **बकाराम पिता सुदिया कवरे** (57 वर्ष) जाति: ग्वारा, निवासी: जीरेवाड़ा, थाना-कुरई, जिला सिवनी।

4. **गंगाप्रसाद पिता इतिया कारसर्पे** (42 वर्ष) जाति: ग्वारा, निवासी: जीरेवाड़ा, थाना-कुरई, जिला सिवनी।

5. **तुलसीराम पिता सूरज ककोड़े** (46 वर्ष) जाति: गोंड, निवासी: जीरेवाड़ा, थाना-कुरई, जिला सिवनी।

उप संचालक रजनीश कुमार सिंह पेंच टाइगर रिजर्व, सिवनी ने बताया कि आरोपियों ने जंगल में जंगली सूअर का शिकार करने के लालच में 11 केवी विद्युत लाइन से तार बिछाया था। इसी दौरान बाघ विद्युत करंट की चपेट में आ गया। बाघ की मौत के बाद आरोपियों ने उसका शव पानी के गड्ढे में छिपाने का प्रयास किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 11 जनवरी 2025 तक रिमांड पर वन विभाग को सौंपा गया है। रिमांड अवधि के दौरान मामले में और खुलासे की संभावना है।

कार्यवाही में शामिल अधिकारी: इस कार्रवाई में परिक्षेत्र अधिकारी विलास डोंगरे (कुरई), वनपाल सतीराम उइके, शारिक खान, शत्रुघन मरकाम, अशोक धुर्वे, वनरक्षक निमेश उके, कपिल पटेल, कमलेश कालोकार, और शंकर भारतीया की विशेष भूमिका रही।

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